भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 2025-26 – Airport Authority of India salary

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 2025-26 के लिए स्नातक/डिप्लोमा और आईटीआई प्रशिक्षुओं (प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत) की नियुक्ति के लिए अधिसूचना

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) (अनुसूची-‘ए’ मिनीरत्न श्रेणी-1 सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया था और 1 अप्रैल, 1995 को तत्कालीन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विलय से अस्तित्व में आया था। इस विलय से एक एकल संगठन अस्तित्व में आया जिसे देश में जमीनी और हवाई दोनों जगहों पर नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई।

शैक्षिक योग्यता:

शैक्षिक योग्यता:
स्नातक/डिप्लोमा: उम्मीदवारों के पास उपर्युक्त किसी भी स्ट्रीम में पूर्णकालिक (नियमित) चार वर्षीय डिग्री या
तीन वर्षीय (नियमित) इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए,
जो एआईसीटीई, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
आईटीआई ट्रेड: उम्मीदवारों के पास एआईसीटीई, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से कंप्यूटर ऑपरेटर
प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और स्टेनो ट्रेड में आईटीआई/एनसीवीटी प्रमाणपत्र होना चाहिए।
शर्तें:
शर्तें:
प्रशिक्षुओं को अधिसूचित हवाई अड्डों/प्रतिष्ठानों पर प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। आवंटित हवाई अड्डा/स्टेशन/इकाई अंतिम होगी; बाद में प्रशिक्षण के स्थान में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
समय-समय पर संशोधित प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार,
जिन उम्मीदवारों ने अपनी प्रशिक्षुता पूरी कर ली है या अपनी प्रशिक्षुता बीच में ही समाप्त कर दी है या अन्य संगठनों या एएआई में समान योग्यता स्तर के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं, वे प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण/नौकरी का अनुभव प्राप्त कर लिया है, वे प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
 

पात्रता मानदंड:

  1. केवल चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लेह लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मूल निवासी भारतीय नागरिक ही पात्र हैं।
  2. 2021 या उसके बाद डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवार पात्र हैं।
  3. आयु सीमा: 11.08.2025 तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष है।
    (भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन आदि श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट लागू है)

चयन का तरीका:

  1. उम्मीदवार का अनंतिम चयन योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों के अंकों का प्रतिशत समान होने की स्थिति में जन्म तिथि और उसके बाद उत्तीर्ण होने की तिथि को वरिष्ठता माना जाएगा।
  2. संबंधित शैक्षणिक बोर्ड/विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।
  3. पात्र उम्मीदवार को केवल पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से स्थापना कार्यालय में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
  4. दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि, समय और स्थान पात्र उम्मीदवारों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।
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  5. उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे और उनकी स्व-सत्यापित प्रतियाँ और सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होंगी।
  6. प्रत्येक सीट पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन दस्तावेज़ों के सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण में योग्य पाए जाने के बाद किया जाएगा। केवल दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया या चिकित्सा परीक्षण में उपस्थित होने से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को स्थापना में प्रशिक्षु के रूप में चयन का अधिकार नहीं मिल जाता है। 7. दस्तावेज़ सत्यापन और प्रक्रिया या मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा और प्रशिक्षु नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। 8. चयनित उम्मीदवारों को उनके पंजीकरण स्थान (पोर्टल में) के आधार पर उत्तरी क्षेत्र
    और मध्य प्रदेश में दिए गए स्थानों पर अधिमानतः तैनात किया जाएगा। 9. आवेदक की उम्मीदवारी अनंतिम होगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को केवल उनके पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। 10. अंतिम चयन साक्षात्कार/दस्तावेजों के सत्यापन और कार्यभार ग्रहण के समय मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करने के आधार पर होगा।

सामान्य निर्देश:

  1. आवेदन की अंतिम तिथि 11.08.2025 है।
  2. इच्छुक उम्मीदवारों को BOAT/RDAT के वेब पोर्टल
    www.nats.education.gov.in (स्नातक/डिप्लोमा प्रशिक्षुओं के लिए) और
    www.apprenticeshipindia.org (ITI ट्रेड के लिए) के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण – RHQ NR, नई दिल्ली (NDLSWC000002(BOAT)/ E05200700101(NAPS)) का पता लगाना होगा और अगले पृष्ठ पर दिए गए
    आवेदन बटन पर क्लिक करना होगा। सफल आवेदन के बाद, पोर्टल पर “प्रशिक्षण पद के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया गया। उपलब्धता के आधार पर, संस्थान द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा” संदेश प्रदर्शित होगा।
  3. उम्मीदवारों को एएआई में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित पोर्टल (एनएटीएस/एनएपीएस) पर अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना होगा (कृपया संलग्न अनुलग्नक I, II और III देखें)। केवल एनएटीएस/एनएपीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त पंजीकृत आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। किसी अन्य तरीके से पत्राचार/संचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  4. कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।
  5. नियोजित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सांकेतिक है और बिना किसी सूचना के इसमें परिवर्तन हो सकता है।
  6. प्रशिक्षुता की अवधि के दौरान, उम्मीदवार प्रशिक्षु अधिनियम,
    1961 (1973 में संशोधित और आज तक) और संगठन की नीतियों/नियमों द्वारा शासित होंगे।
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  7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लागू आरक्षण का पालन किया जाएगा, हालाँकि, आरक्षित श्रेणी में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, अन्य आरक्षित श्रेणियों/सामान्य श्रेणियों से भरा जाएगा।
  8. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रशिक्षुओं को नियमित रोज़गार देने के लिए बाध्य नहीं है।
    उन्हें इस प्रशिक्षुता के आधार पर किसी भी समय AAI से नियमित रोज़गार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षु को कोई भी नौकरी प्रदान करने के लिए AAI पर कोई दायित्व नहीं डालेगा। AAI प्रबंधन किसी भी प्रकार के रोज़गार/नियुक्ति की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।
  9. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका,
    चयन प्रक्रिया को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करना आदि से संबंधित सभी मामलों में प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीटों को भरना पूरी तरह से उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर प्रबंधन के विवेक पर निर्भर है और यदि इनमें से कुछ सीटें उम्मीदवारों की अनुपयुक्तता/अपर्याप्त संख्या के कारण नहीं भरी जाती हैं, तो किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
  10. एएआई प्रबंधन चयन न होने/कॉल लेटर जारी न होने पर उम्मीदवार/संगठन को जवाब देने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता।
  11. संबंधित क्षेत्रीय बोर्ड से अपनी प्रोफ़ाइल सत्यापित करवाना उम्मीदवारों की पूरी ज़िम्मेदारी होगी।
  12. एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाएगा और उनका आवेदन
    अस्वीकार कर दिया जाएगा।
  13. कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  14. आवेदक की उम्मीदवारी अनंतिम होगी, बशर्ते कि सभी
    प्रमाणपत्रों का सत्यापन हो और कार्यभार ग्रहण करते समय मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र (केवल सरकारी चिकित्सा अधिकारी/सरकारी उपक्रम के चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जा सके) प्रस्तुत किया जाए।
  15. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत या
    गलत जानकारी दी है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द की जा सकती है।
  16. NATS – BOAT पोर्टल www.nats.education.gov.in से संबंधित प्रश्नों के लिए कृपया ईमेल करें या
    उत्तरी क्षेत्र के छात्रों से संपर्क करें, ईमेल: studentquery@boatnr.org, admin@boatnr.org,
    info@boatnr.org, फ़ोन 0512-2584056/2584057/2580349।
  17. NAPS पोर्टल के लिए, उम्मीदवार ईमेल apprenticeship@nsdcindia.org के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या
    www.apprenticeshipindia.org पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

 

निष्कर्ष

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय मुख्यालय (उत्तरी क्षेत्र) वर्ष 2025-26 के लिए उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न हवाई अड्डों पर एक वर्षीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लेह लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मूल निवासियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, अभ्यर्थी प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (1973 में संशोधित और आज तक) तथा संगठन की समतुल्य नीतियों/नियमों द्वारा शासित होते हैं।

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